सेवा कर सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर (procedure to pay your service tax through EASIEST) था।

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 के तहत इसे पेश किया गया था, सेवा कर को जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था

जिसमें विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर शामिल थे सर्विस प्रोवाइडरों से प्राप्त विभिन्न सेवाओं के बदले सरकार को सेवा कर का भुगतान किया जाता था।

हालांकि कर का भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है, यह उन ग्राहकों से वसूल किया जाता है जिन्होंने कर योग्य सेवाओं को खरीदा या प्राप्त किया (Who gets Service Tax Exemption) हो।

इसे 1 जून, 2016 को या उसके बाद हुए लेनदेन के लिए 15% पर सेट किया गया था। रेस्तरां, आवास, गेस्ट हाउस और अन्य सुविधाओं को कर के तहत शामिल किया गया था।

विनियमों के अनुसार, टेक्स कंपनियों के साथ-साथ व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं पर भी लगाया जाता था। जबकि कंपनियों ने इसे उपार्जन के आधार पर भुगतान किया

व्यक्तियों ने नकद के माध्यम से कर का भुगतान किया। हालाँकि, इसका भुगतान केवल तभी किया जाता था

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