उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक अधिकारी दस्तावेज है।जिसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि उत्तराधिकार प्रमाण उतर का उपयोग कर आप विरासत में मिली जमीन,संपति,घर,मकान आदि के मूल वारिस के रूप नाम में स्थान्तरित की जाती है,
उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक अधिकारी दस्तावेज है।जिसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विरासत प्रमाण पत्र को बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दी है। जिसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से घर बैठे – बैठे विरासत प्रमाण पत्र को बनवा सकता है
विरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राज्य के पटवारी और लेखपाल के पास जाना पड़ता है जिस कारण उनके समय की बर्बादी होती है इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड़ पर किया है।
उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले नागरिक को के लिए लेखपाल और स्वराज विभाग के द्वारा विरासत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करके बनवा सकते है.
उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें?