उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक अधिकारी दस्तावेज है।

उत्तराधिकार प्रमाण उतर का उपयोग कर आप विरासत में मिली जमीन,संपति,घर,मकान आदि के मूल वारिस के रूप नाम में स्थान्तरित की जाती है। 

इसकी वजह से लोगों को इस प्रमाण पत्र की बहुत आवश्यकता पड़ती है।

इतना उपयोगी होने के बाबजूद भी इस प्रमाण उतर को बनबना लोगों के लिए सबब का विषय बना हुआ है।

आज से कुछ समय पहले लोगों को इसे बनवाने के लिए महीने लेखापाल दफ़्तर और राजस्व विभाव के चक्कर काटने होते थे।

अब इसे आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करके बहुत आसानी से बनवा सकते है।

उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले नागरिक को के लिए लेखपाल और स्वराज विभाग के द्वारा विरासत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

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