उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य के दिव्यांग नागरिको के लिए उत्तराखंड विकलांग योजना की शुरुआत की हैं।
आप सभी यह बात तो जानते ही हैं कि विकलांग नागरिकों का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
जिस कारण उन्हें काफी भला बुरा सुनना पड़ता है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है।
विकलांग नागरिक सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्रदान करके अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें।
इस योजना का लाभ देने वाले व्यक्ति का 40% से अधिक विकलांग होना जरूरी है।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग व्यक्ति ही ले सकते हैं।
आवेदन करने वाला आवेदन उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदन करने वाले विकलांग का नाम उत्तराखंड वोटर आईडी लिस्ट में होना चाहिए।
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