जब किसी वस्तु या सेवा को विक्रेता द्वारा गलत जानकारी के साथ तथा अधिक पैसों में बेचा जाता है। अथवा दी गई जानकारी पर वस्तु/सेवा सही नहीं पाई जाती है।
तो उपभोक्ता द्वारा विक्रेता से इस बात की शिकायत की जाती है।
उपभोक्ता जब किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। तो उसकी सही जानकारी की मांग करता है।
यदि उसी वस्तु की जानकारी गलत निकलती है। तो भोक्ता द्वारा विक्रेता से अपने पैसे वापस करने की भी मांग की जाती है।
धिकतर ऐसी समस्याओं का समाधान उपभोक्ता विक्रेता के बीच ही हो जाता है। परंतु उपभोक्ता इसके लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने में सक्षम होते हैं।
अभी जल्दी में ही केंद्रीय मंत्री (राम विलास पासवान जी) के द्वारा एक consumer protection Act 2019 पारित किया गया है।
इसके माध्यम से उपभोक्ता फोरम में शिकायत बहुत ही आसान हो गया है। अब तो विभिन्न प्रकार के डिजिटल माध्यम से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
डिजिटल माध्यम से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। जिसका नाम National Consumer Helpline (NCH) आप इसे प्लेस्टोर के माध्यम से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें? इससे जुडी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे क्लिक करे।