आपको जानकर खुशी होगी कि मध्य प्रदेश राज्य के स्वराज विभाग के द्वारा अब हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है,
अब राज्य के नागरिक घर बैठे बैठे अपना एमपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन ( MP status certificate Online application in Hindi) कर सकते है।
अब राज्य के नागरिक घर बैठे बैठे अपना एमपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन ( MP status certificate Online application in Hindi) कर सकते है।
हैसियत प्रमाण पत्र में किसी व्यक्ति की संपत्ति का पूरा विवरण दिया होता है, जिसके माध्यम से उसकी हैसियत का पता लगाया जा सकता है।
मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को ₹100 का शुल्क तथा उपयोगकर्ता फीस भी भुगतान करना होगा।
किसी भी व्यक्ति के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर स्वराज विभाग के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
अगर आप ऐसे प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो पहले आपको मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा।
मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें?