विवाह प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला आधिकारिक दस्तावेज है, जिसे कोई भी विवाहित जोड़ा बहुत आसानी बनवा सकता है

क्योंकि विभाग द्वारा इसको बनवाने के लिए आवेदन प्रकिया को ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दिया है। जिससे मैरेज सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

इसके अलावा आपको बता दें कि विवाह प्रमाण पत्र के जारी किये जाने से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और बाल विवाह, घरेलू हिंसा आदि जैसी समस्यों से भी छुटकारा मिलेगा।

हम आपको बता दें कि अब विभाग द्वारा विवाह प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है

 इसका उपयोग करके बहुत से अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनवाया जा सकता है और बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।

विवाह प्रमाण पत्र को बनवाने के आवेदक पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और आवेदक महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

इसके लिए आपको एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होगा। जिससे संबंधित जानकारी आपको विभाग कार्यालय या फिर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त करनी होगी।

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