झारखंड विवाह प्रमाण पत्र के बारे में आप सभी जानते होंगे। जो कि झारखंड प्रदेश का कोई भी विवाहित जोड़ा बहुत आसानी से बनवा सकता है।

चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखता हो। लेकिन आज से कुछ समय पहले विवाहित जोड़ा द्वारा इसको बनवाने के लिए विशेष गौर नहीं दिया जाता था।

अब झारखंड सरकार द्वारा विवाह के एक वर्ष के अंदर विवाह प्रमाण पत्र का बनवाना अनिवार्य कर दिया है। 

इसको बनवाने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दिया है।

जब की प्रदेशवासीयों को आज से कुछ समय पहले विवाह पंजीकरण करवाने के लिए विभाग से जुड़े कार्यालय में जाना होता था।

जहाँ उनका बेवजह बहुत समय नष्ट होता था और बहुत सी समस्यों का सामना भी करना पड़ता था।

विवाहित जोड़े में वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिये म तभी उनका आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

झारखंड विवाह पंजीकरण के लिए पति – पत्नी दोनों भारत तथा झारखंड प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

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