प्राइवेट जाॅब करने वाले अधिकांश कर्मचारियों को ईपीएफ एकाउंट के जरिए उनके पेंशन फंड का भी लाभ मिलता है, लेकिन बहुत से ऐसे कर्मचारी भी हैं, जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं होते, लिहाजा उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती।
ऐसी स्थिति में बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें बुढ़ापे में पेंशन मिले, ताकि उनका वह कठिन समय आसानी से कट सके और उन्हें अपनी मूल जरूरतों के लिए किसी का मुंह न देखना पड़े। इसके लिए वे एनपीएस में भी निवेश करते हैं।
क्या आप एनपीएस का अर्थ एवं इसमें एकाउंट खोलने की प्रक्रिया जानते हैं? यदि नहीं तो आज हम आपको इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। आशा करते हैं कि यह पोस्ट आपके बहुत काम आएगी
एनपीएस (NPS) की फुल फाॅर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम (national pension system) अर्थात पेंशन प्रणाली। यह सरकार के अधीन एक ट्रस्ट है।
एनपीएस उसकी एक रिटायरमेंट स्कीम (retire scheme) है, जिसे पहले अर्थात सन् 2004 में सरकारी नौकरी वालों के लिए प्रारंभ किया गया था। 1 मई, 2009 से एनपीएस (NPS) की सुविधा सभी नागरिकों के लिए खोल दी गई।
एनपीएस (NPS) का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात वित्तीय अथवा आर्थिक सुरक्षा (economic security) प्रदान करना है। यदि आप अपने भविश्य के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो आसानी से आनलाइन अथवा आफलाइन एकाउंट (online/offline account) खोल सकते हैं।
एनपीएस एकाउंट खुलवाने के लिए आवेदक की आईडी, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ, वैध मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट साइज फोटो होने आवश्यक हैं।
एनपीएस एकाउंट आप एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट https://www.npstrust.org.in/ पर जाकर ऑनलाइन खोल सकते हैं।
एनपीएस एकाउंट कैसे खोलें? इसके बारे में और जानकारी के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें?