हरियाणा राज्य में पशु पालन करने वाले नागरिकों (citizens) के पशुओं की मृत्यु होने पर उन्हें काफी हानि का सामना करना पड़ता है इसलिए हरियाणा राज्य के पशुपालन और दुग्ध विभाग के द्वारा पशु पालन करने वाले नागरिकों के लिए पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है।

इस योजना की शुरूआत हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी (Chief Minister Manohar Lal Khattar) के द्वारा 29 जुलाई 2016 को शुरू किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा राज्य में गायों, भैंसों, बैल, भेड़, बकरी इत्यादि (Cows, buffaloes, bulls, sheep, goats etc.) का पालन करने वाले नागरिकों को मात्र ₹25 से लेकर ₹100 के प्रीमियम के भुगतान पर 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर (Insurance cover) प्रदान किया जाएगा।

यानी कि इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले पशुपालकों की पशुओं की यदि 3 सालों में मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी के द्वारा नागरिकों को मुआवजे के तौर पर सहायता राशि (Assistance amount) प्रदान की जाएगी।

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों के पशु की मृत्यु (death) होने की स्थिति में होने वाले आर्थिक नुकसान (Economic losses) से बचाना है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

हरियाणा राज्य में आयोजित पशुधन बीमा योजना का लाभ सभी पशु पालन करने वाले नागरिकों को प्रदान किया जाएगा इसके अतिरिक्त इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिकों को फ्री में मिलेगा।

इस योजना के माध्यम से पशुओं का बीमा कवर प्राप्त करने के लिए नागरिकों को ₹25 से लेकर ₹100 प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

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