देश की सभी राज्य सरकार अपने – अपने प्रदेश के विकलांग नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विकलांग पेंशन योजना का संचालन कर रही हैं।

हरियाणा प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार उन नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं जिस कारण है अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है।

हरियाणा प्रदेश अपने राज्य के नागरिकों के लिए अनेक अनेक तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के नागरिकों के लिए दिया जा रहा है।

जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार अपने राज्य के 60% दिव्यांग नागरिकों के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके।

इस लाभकारी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत 60% से 100% तक विकलांग नागरिक आवेदन करके लाभ ले सकते हैं।

विकलांग पेंशन योजना का लाभ शारीरिक ही नही बल्कि मानसिक रूप से विकलांग लोग लाभ ले सकते हैं।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से ज्यादा जानकारी के लिए नीचे क्लिक करे।