महिला के पति की मृत्यु के बाद उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है और उनका जीवन बहुत ही मुश्किल से गुजरता है।
इस को देखते हुए गुजरात सरकार ने राज्य की सभी पात्र विधवा महिलाओ को हर महीने आर्थिक मदद देने के लिए इस योजना की शरुआत की है।
जिससे राज्य में ऐसी महिलाओ की स्थिति सही हो सके और उनको आर्थिक मदद दी जा सके।
इस विधवा सहाय पेंशन योजना के तहत उन सभी महिलाओ को हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी जिनके पति की मृत्यु हो गयी है।
इस गुजरात विधवा सहाय पेंशन योजना में आवेदन करने वाली महिला गुजरात राज्य की मूल नागरिक होनी चाहिए।
गुजरात राज्य की इस विधवा सहाय पेंशन योजना में आवेदन करनी वाली आवेदक महिला की उम्र 18 बर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ ऐसी महिलाओ को दिया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होगी।
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