मध्य प्रदेश राज्य में काफी बड़ी सँख्या ऐसे गरीब परिवार निवास करते है जो अपनी रोज की मज़दूरी करके घर की सदस्यों की आजीविका चलाते हैं।
अक्सर देखा जाता है की जब परिवार में पैसे कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए उसके जाने का तो दुःख होता ही है।
वही परिवार में मौजूद अन्य सदस्यों के लिए अपने जीवन यापन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं।
अब इन सभी परेशनियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के अपने राज्य के गरीब परिवार के श्रमिक नागरिको के लिए अंत्येष्टि सहायता योजना एवं अनुग्रह सहायता योजना की शुरुआत की हैं।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के श्रमिक व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से श्रमिक नागरिक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
अनुग्रह सहायता योजना के तहत अगर श्रमिक व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो मृत व्यक्ति के परिवार को मध्य प्रदेश श्रम विभाग के तरफ से ₹400000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार श्रमिक पंजीकृत नागरिक के लिए दुर्घटना और मृत्यु की दशा में अलग-अलग सहायता राशि प्रदान करेगी।
अनुग्रह सहायता योजना से ज्यादा जानकारी के लिए नीचे क्लिक करे।