अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवास करते हो तो आपको छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी का होना बहुत आवश्यक है।

क्योंकि ये प्रदेश के परिवारों की संकट की घड़ी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है।

क्योंकि जब किसी परिवार के मुखिया या जिसके आय से परिवार का ख़र्चा चलता है। उस व्यक्ति की किसी दुर्घटना वस मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को बहुत सी परेशानियों का सामान करना पड़ता है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए।प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं को चलाया जाता है।

इस सभी योजनाओं के अंतर्गत तथा जीवन बीमाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र एक विषय भूमिका निभाता है।

अगर व्यक्ति की मृत्यु घर पर हुई है तो घर प्रधान या चैयरमैन द्वारा लिखित पत्र और अगर हॉस्पिटल में हुई है तो Cmo या किसी मुख्य डॉक्टर द्वारा लिखित पत्र का होना आवश्यक है।

आवेदक की पहचान का कोई प्रूफ जैसे – राशन कार्ड,आधार कार्ड,पहचान पत्र,Voter Id कार्ड आदि की भी आवश्यकता होती है। 

आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसका स्थायी निवास पत्र का भी होना आवश्यक है।

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