राशन कार्ड बिहार राज्य में निवास करने वाले गरीब नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है।

इस दस्तावेज की मदद से बिहार राज्य में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक सरकार द्वारा निर्धारित की गई सरकारी दुकानों से कम दाम पर खाद्य सामग्री जैसे गेहूं चावल चीनी आदि प्राप्त कर सकते हैं।

जिसका उपयोग आप कई तरह के कार्य करने के लिए भी कर सकते हैं।

अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो भी आप को राशन कार्ड की आवश्यकता होगी।

राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाला आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।

राशन कार्ड बिहार राज्य में निवास करने वाले गरीब नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है।

बिहार राज्य के वह नागरिक राशन कार्ड बनवा सकते हैं जो आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण बाजार से खाद्य सामग्री नहीं करी सकते हैं।

राशन कार्ड केवल उन नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। जिन नागरिकों का पहले से राशन कार्ड बना हुआ नहीं है।

राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करता की वार्षिक आय निर्धारित वर्ग के अंतर्गत होनी चाहिए।