आज हम आपको बिहार सरकार द्वारा शुरू की  गयी एक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य के बिकलांग नागरिको के लिए शुरू की गयी है। 

बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का नाम “बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना” है।

आप किस प्रकार इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकते हैं। 

बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांग पुरुष और महिला के विवाह के लिए बिहार सरकार 50000 रुपए की आर्थिक सहायता करने जा रही है।

इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के दिव्यांग लोगों को शादी की तरह प्रोत्साहित करना चाहती। 

इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के शुरू हो जाने पर राज्य के दिव्यांग लोग आत्मनिर्भर बनेंगे।

इस योजना का लाभ उन नागरिको को नही दिया जायेगा जो पति या पत्नी के रहते पुनर विवाह करते है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

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