गुमास्ता लाइसेंस बनवाने की अपनी अलग प्रक्रिया होती है और इसके लिए आपको महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा बनाए गए नियमो का पालन करते हुए ही आगे बढ़ना होगा।

यह मुंबई समेत महाराष्ट्र राज्य के अन्य जिलो में व्यापार करने के लिए एक आवश्यक लाइसेंस होता है। हर राज्य के व्यापार करने के अपने अलग अलग लाइसेंस होते हैं, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र राज्य का भी अपना एक अलग लाइसेंस होता है जिसे गुमास्ता लाइसेंस के नाम से जाना जाता है।

इसलिए यदि आप चाहे महाराष्ट्र के निवासी हो या किसी अन्य राज्य के, यदि आपको महाराष्ट्र में व्यापार करना है और अपनी दुकान खोलनी है तो उसके लिए आपको गुमास्ता लाइसेंस के अंतर्गत अपनी दुकान का पंजीकरण करवाना ही होगा।

यह एक तरह का बिज़नेस लाइसेंस होता है जिसके निहित महाराष्ट्र की दुकाने पंजीकृत होती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि गुमास्ता लाइसेंस का अर्थ हुआ कि आप महाराष्ट्र राज्य में अपनी दुकान पर व्यापार करने को अधिकृत मान लिए (Gumasta licence meaning in Hindi) गए हैं।

अब आप चिंतामुक्त होकर वहां पर अपना व्यापार कर सकते हैं और बिक्री कर सकते हैं। कभी कभार इसे बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन फिर भी आपको यह बनवाना ही होगा।

यह लाइसेंस केवल और केवल महाराष्ट्र राज्य में ही मान्य माना जाएगा और वो भी जो जगह उसके लिए निर्धारित की गयी है उसके लिए। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आपने मुंबई में किसी जगह के लिए गुमास्ता लाइसेंस का आवेदन दिया है तो आप उसके बलबूते महाराष्ट्र के अन्य जिले जैसे कि नागपुर इत्यादि में अपनी दुकान नही खोल पाएंगे।

तो इस तरह से गुमास्ता लाइसेंस को केवल महाराष्ट्र राज्य की सरकार ही मान्यता देती है और उन्ही के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो यदि आपको महाराष्ट्र राज्य में अपनी दुकान खोलनी है तो उसके लिए आपको पहले गुमास्ता लाइसेंस बनवाना होगा और उसके बाद बाकि सब काम होगा।

महाराष्ट्र में गुमास्ता लाइसेंस की वैधता आजीवन होती है अर्थात एक बार आपने गुमास्ता लाइसेंस बनवा लिया तो उसके आधार पर आप वहां पर आजीवन व्यापार कर सकते हैं।

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