Utrakhand Ration Card Apply In Hindi :- राशन कार्ड राज्य के सभी नागरिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है क्योंकि राशन कार्ड के माध्यम से ही देश के नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही खाद् एवं नागरिक आपूर्ति विभाग योजनाओं का लाभ दिया जाता है इन योजनाओं के अंतर्गत राशन कार्ड धारको को कम कीमत पर खाने के लिए गेहू, चावल, चीनी आदि का वितरण किया जाता है। इसके साथ ही आप इस राशन कार्ड को एक पहचान पत्र की तरह प्रयोग कर सकते है। अगर आप उत्तराखंड राज्य के रहने वाले है और अभी तक आपका राशन कार्ड नही बन पाया है तो आप इस लेख को पढने के बाद आप अपने परिवार के लिए उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पायेंगे।
ये उत्तराखंड राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन योजना, उत्तराखंड सरकार द्वारा ऐसे नागरिकों के लिए चलाई जा रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनको पात्र होने के बाद भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग योजना का लाभ नही दिया जा रहा है। इस राशन कार्ड योजना के तहत सिर्फ पात्र नागरिक ही अपने राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है और इस योजना के लिए ज़रुरी पात्रता की जानकारी भी नीचे दी जा रही है। अगर आप इस उत्तराखंड राशन कार्ड योजना के तहत अपना राशन कार्ड बनबाने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े जिससे आप इस योजना के लिए आवेदन कर पायेंगे।
उत्तराखंड राशन कार्ड क्या है? What is Uttarakhand Ration Card?
एक राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया हुआ सरकारी दस्तावेज़ होता है जिसके माध्यम से सरकार अपने राज्य के नागरिकों को कई तरह की योजनाओं का लाभ देती है। इसके अलावा एक राशन कार्ड को पूरे परिवार का पहचान प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसलिए राशन कार्ड किसी भी परिवार के लिए काफी ज़रुरी होता है। इसलिए आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके अपने परिवार के लिए राशन कार्ड बनवाना चाहिए ताकि आपको सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं के अंतर्गत गेहू, चावल आदि का लाभ मिल सके।
उत्तराखंड राशन कार्ड के प्रकार – Types of Utrakhand Ration Card
अगर आप उत्तराखंड सरकार के लिए राशन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य में राशन कार्ड कितने प्रकार का होता है वैसे आपको बता दूँ कि उत्तराखंड में राशन कार्ड तीन प्रकार का होता है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते है। सभी तीन तरह के राशन कार्ड की जानकारी नीचे दी जा रही है।
1. BPL राशन कार्ड (Below Poverty line scheme)
ये BPL राशन कार्ड उन नागरिकों के परिवारों को जारी किये जाते है जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते है। इसके अलावा ये कार्ड ऐसे नागरिकों के परिवारों को भी जारी किया जाता है जिनकी वार्षिक आय 10,000 रूपये से कम होती है। इस BPL राशन कार्ड धारको को सरकार की सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत 25 किलोग्राम गेंहू बहुत ही कम कीमत पर वितरण किये जाते है।
2. APL राशन कार्ड (Above Poverty line scheme)
ये APL राशन कार्ड उन नागरिकों के परिवारों को जारी किये जाते है जो गरीबी रेखा से ऊपर अपना जीवन यापन करते है और ये कार्ड ऐसे नागरिकों के परिवारों को भी जारी किया जाता है जिनकी वार्षिक आय 1,00000 रूपये से कम होती है। इस APL राशन कार्ड धारको को सरकार की सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत 15 किलोग्राम गेहूँ कम कीमत पर वितरण किये जाते है।
3. AAY राशन कार्ड (Antyodaya Anna Yojna Scheme)
ये AAY राशन कार्ड उन नागरिकों के परिवारों को जारी किये जाते है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालो से भी ज्यादा ग़रीब होते है जिनकी आय का कोई साधन नही होता है। इस AAY राशन कार्ड धारको को सरकार की सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत 35 किलोग्राम गेंहू बहुत ही सस्ते दामों पर वितरण किये जाते है।
Documents required to apply for Uttarakhand Ration Card –
अगर आप उत्तराखंड राशन कार्ड ऑनलाइन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपके पास कुछ ज़रुरी क़ागज़ात होना बहुत जरुरी है जो उत्तराखंड सरकार ने अनिवार्य किये है।
- उत्तराखंड राशन कार्ड योजना के लिए आपके पास उत्तराखंड राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- इस योजना में लिए आवेदन करने के लिए आपके पास अपने परिवार का आय प्रमाण पत्र होना भी ज़रुरी है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास परिवार के मुखिया का आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड होना भी अनिवार्य है।
- आवेदक के पास परिवार के मुखिया के 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो भी होने चाहिए।
उत्तराखंड राशन कार्ड ऑफलाइन अप्लाई कैसे करे? Utrakhand Ration Card Apply In Hindi
अगर आप इस उत्तराखंड राशन कार्ड में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप नीचे दिए हुए तरीके को फॉलो करके आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पायेंगे।
- उत्तराखंड राशन कार्ड में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको “Department of Food, Civil Supplies & Consumer” की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आप इस दिए हुए लिंक http://fcs.uk.gov.in/ पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते है।
- जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तब आपको इस वेबसाइट के होमपेज पर “Downloads” का एक आप्शन मिलेगा। जहाँ पर आपको क्लिक करना है.
- अब आपको इस आप्शन पर क्लिक करके उत्तराखंड राशन कार्ड के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना है और इस आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकलना होगा।
- अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते है तो आपको इस उत्तराखंड राशन कार्ड योजना के आवेदन फॉर्म को सभी जानकारी भरने के बाद और सभी जरूरी क़ागज़ात को इस आवेदन फॉर्म में लगाकर “Block Development Officer ” (BDO) के ऑफिस में जाना होगा और अपना राशन कार्ड का आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।
- इसके बाद आपको एक रशीद प्रदान की जाएगी और इसके बाद आपके सभी दस्तावेजो की जाँच की जाएगी और आपके घर का भी सत्यापन किया जायेगा। अगर सभी जानकारी सही होती है तो आपका राशन कार्ड बना दिया जायेगा।
- अगर आप शहरी क्षेत्र से आते है तो आपको अपना राशन अराशन कार्ड का आवेदन फॉर्म भरकर और सभी ज़रुरी क़ागज़ात अपने आवेदन फॉर्म में लगाकर “खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग” के ऑफिस में जाना होगा और अपना आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म जमा करने वाला अधिकारी आपको एक रशीद प्रदान की जाएगी और इसके बाद आपके सभी दस्तावेजो की जाँच की जाएगी और आपके घर का भी सत्यापन किया जायेगा। अगर सभी जानकारी सही होती है तो आपका राशन कार्ड बना दिया जायेगा।
उत्तराखंड राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे? How to apply Uttarakhand Ration Card online?
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको नजदीकी किसी जनसेवा केंद्र पर अपने सभी दस्तावेज के साथ जाना होगा। आपको नीचे बताये जा रहे स्टेप्स फॉलो करने होगें –
- 1. राशन कार्ड प्राप्त करने के लिये आवेदक खाद्य आपूर्ति / सी0 एस0 सी0 सेन्टर विभाग में पूर्व निर्धारित फार्म डी01 के अनुसार आवेदन करेगा।
- 2. आवेदक अपने परिवार की दो सत्यापित फोटो (पासपोर्ट) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।
- 3. आवेदक (उपभोक्ता) एक हलफनामे है कि उसका भारत में कहीं भी पहले और उसके परिवार के सदस्यों के नाम किसी भी राशन कार्ड में शामिल नहीं हैं की घोषणा देगा। आवेदक अपने स्थायी निवास तथा पिछले पांच वर्षो के पते की भी घोषणा करेगा।
- 4. आवेदक एक निश्चित तारिख के साथ एक पर्ची प्राप्त करेगा, जिसके अनुसार वह सम्बनिधत अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।
- 5. आवेदक के द्वारा दी गयी सूचना को इंस्पेक्टर आवेदक के निवास पर जाकर सत्यापित करेगा।
- 6. राशन कार्ड जिला खाद्य और आपूर्ति के कार्यालय से एकत्र किया जा सकता है
उत्तराखंड राशन कार्ड से सम्बन्धित कुछ जरुरी प्रश्न उत्तर
उत्तराखंड राशन कार्ड क्या है?
राशन कार्ड राज्य के सभी नागरिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है क्योंकि राशन कार्ड के माध्यम से ही राज्य के नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही खाद् एवं नागरिक आपूर्ति विभाग योजनाओं का लाभ दिया जाता है.
उत्तराखंड राशन कार्ड आवेदन कैसे करे?
उत्तराखण्ड राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को खाद्य आपूर्ति / सी0 एस0 सी0 सेन्टर विभाग में पूर्व निर्धारित फार्म डी01 के अनुसार आवेदन करेगा।
उत्तराखंड राशन कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है?
उत्तराखंड राशन कार्ड राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी किया जाता है.
उत्तरखंड राज्य में कितने प्रकार के राशन कार्ड जारी किये जाते है?
उत्तरखण्ड राज्य में मुख्य रूप से तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी किये जाते है जैसे- APL , BPL AAY
निष्कर्ष
सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जाने वाला राशन कार्ड प्रदेश के के नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है इसलिए आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? Utrakhand Ration Card Apply In Hindi की जानकारी प्रदान की। आशा करती हूँ की आपके लिए हमारा यह आर्टिकल महत्वपूर्ण रहा होगा। और आप सफलतापूर्वक अपने उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके होंगे।