त्रिपुरा राशन कार्ड आवेदन कैसे करें? Tripura Ration Card

How to apply for Tripura Ration Card- भारत देश के हर नागरिक के लिये राशन कार्ड उसके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है क्योंकि यह यह कार्ड देश की नागरिकता को प्रदर्शित करता है। राशन कार्ड खाद्य नागरिक और आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जिसे देश का कोई व्यक्ति बनवा सकता है। मुख्य रूप से यह कार्ड देश के ऐसे ग़रीब परिवारों को जारी किया जाता है जो आर्थिक रूप से ग़रीब होते है और उन्हें अपना भरण पोषण करना मुश्किल होता है क्योंकि इस कार्ड की मदद से राज्य की सावर्जनिक वितरण प्रणाली की द्वारा खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, दाल, शक्कर, तेल आदि कम मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाता है। 

अब हर राज्य की तरह त्रिपुरा सरकार भी अपने राज्य के ग़रीब परिवारों के लिए इस राशन कार्ड योजना को शुरू कर चुकी है। मतलब की त्रिपुरा सरकार ने अपने राज्य में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नही है वह आसानी से अब अपने त्रिपुरा राशन कार्ड आवेदन कर सकते है। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया और  इस कार्ड को बनवाने के लिए किन – किन कागज़ात की आवश्यकता होगी जैसी सभी जानकारी के बारे में आज हमने अपने इस आर्टिकल में नीचे बताया है आप हमारे इस आर्टिकल में दी गयी जानकारी के अनुसार अपने त्रिपुरा राशन कार्ड आवेदन कर सकते है।

राशन कार्ड क्या है? – What is a Ration Card

त्रिपुरा राशन कार्ड आवेदन कैसे करें? Tripura Ration Card

देश की नागरिकता को दर्शाने के लिए राशन कार्ड खाद्य नागरिक और आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कागज़ात है जिसे देश का कोई भी नागरिक बनवा सकता है इस कार्ड का उपयोग कोई भी अपनी पहचान के लिए पहचान पत्र के रूप में कर सकता है। राशन कार्ड एक प्रकार की योजना है जो देश के हर राज्य में लागू की गई है इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से राज्य के ग़रीब परिवारों के लिए बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय जैसे 3 प्रकार के राशन कार्ड जारी किए है जिसके आधार पर राज्य के जारी किए गए परिवार को इस कार्ड के आधार पर प्रतिमाह सस्ते दामो में भोजन सामग्री जैसे गेहूं, चावल, शक्कर, दाल, चना आदि उपलब्ध करवाया जाता है।

त्रिपुरा राशन कार्ड कैसे बनवाएं – How to get Tripura Ration Card

सभी राज्यों की तरह त्रिपुरा राशन कार्ड राज्य के नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी कागज़ात होता है जो परिवार के पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसमे जारी किए परिवार के सभी सदस्यों का विवरण शामिल होता है। लेकिन राज्य में अभी ऐसे काफी परिवार है जिनके पास राशन कार्ड नही है जिस कारण वह इसका लाभ नही ले पा रहे है, लेकिन अब इस बात को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा सरकार ने राशन बनवाने की प्रक्रिया को चालू कर दिया है जिसकी मदद से अब राज्य के सभी परिवार अपना राशन कार्ड बनवा सकते है।

राशन कार्ड के प्रकार – Types of ration cards

राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज़ जो परिवार के मुखिया के नम जारी किया जाता है जिसमे परिवार के अन्य सभी सदस्यों के विवरण को भी शामिल किया जाता है। यह यह दस्तावेज़ मुख्य रूप से परिवार की वार्षिक आय के आधार पर अलग – अलग जारी किए जाते है जिनके बारे में आप नीचे डिटेल में पढ़ सकते है –

बीपीएल राशन कार्ड – BPL Ration Card

यह राशन कार्ड राज्य के ऐसे परिवारों को जारी किया जाता है जिनकी वार्षिक 10000 से कम होती है और वह अपना जीवन यापन गरीबी रेखा में कर रहे होते है। इस कार्ड धारक परिवार को प्रतिमाह 25 किलो राशन दिया जाता है।

एपीएल राशन कार्ड – APL Ration Card

इस कार्ड को राज्य का भी नागरिक बनवा सकता है क्योंकि इसके लिए कोई भी बार्षिक आय का निर्धारित नही किया है। यह मुख्य रूप से परिवार की पहचान के लिए जारी किया जाता है।

अंत्योदय राशन कार्ड – Antyodaya Ration Card

यह राशन कार्ड राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जारी किया जाता है  जिनकी कोई भी वार्षिक आय नही होती है मतलब की परिवार में कोई कमाने के लिए सक्षम नही होता है । इस कार्ड धारक परिवार को प्रतिमाह 35 किलो राशन दिया जाता है।

शन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज़ – Documents required to make a ration card

खाद्य नागरिक और आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी किए जाने वाले इस कागज़ात को बनवाने के लिए सरकार ने कुछ ज़रुरी दस्तावेजो को निर्धारित किया है जो कि राशन कार्ड आवेदकर्ता व्यक्ति के पास होना अनिवार्य है। राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजो की सूची आप नीचे देख सकते है – 

आवेदकर्ता का आधार कार्ड – राशन बनवाने के लिए आवेदकर्ता का आधार उसकी पहचान के लिए पहचान पत्र के रूप में लिया जाता है इसलिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

  आय प्रमाण पत्र – राशन कार्ड परिवार की वार्षिक आय के आधार पर परिवार को जारी किया जाता है इसलिए आवेदनकर्ता के पास परिवार की बार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 

पासपोर्ट फोट – राशन कार्ड के पहले पृष्ठ पर परिवार के मुखिया का फोटो लगाना जरूरी होता है। परिवार के अन्य पात्र सदस्यों के आधार कार्ड – राशन कार्ड में परिवारों के अन्य सदस्यों के नाम का विवरण दर्ज किया जाता है इसलिए परिवार के पात्र सभी सदस्यों के आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

  मोबाइल नंबर – राशन आवेदन करने के लिए आपके फॉर्म को आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा इसलिए मोबाइल नंबर होना जरूरी है।

राशन कार्ड के लाभ – Benfit Of Ration Card

राशन कार्ड राज्य के नागरिकों के लिए काफी महत्व दस्तावेज़ है ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन अब आप इसका इस्तेमाल कहाँ – कहाँ कर सकते है इसके क्या लाभ इन सबके बारे में भी आप नीचे दिए गए पॉइंट को अवश्य पढ़ ले-

  • पहचान पत्र के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते है।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कम मूल्यों पर राशन प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किस जा सकता है।
  • बैंक में एकाउंट खुलवाने के लिए इसका उपयोग कर सकते है ।
  • छात्रवृति आवेदन करते समय स्टूडेंट इसका इस्तेमाल कर सकते है।

त्रिपुरा राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? – How to apply for Tripura Ration Card

त्रिपुरा राज्य के जिन नागरिकों को अभी तक राशन कार्ड नही बना है वह अपने इस महत्वपूर्ण कागज़ात को बनवा सकते है लेकिन इस कार्ड को बनवाने के लिए अभी कोई ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नही की गई है इसके लिए लाभार्थी को खाद्य नागरिक और आपूर्ति विभाग में जाना है जिसके पूरी प्रोसेस के बारे में आप नीचे पढ़ सकते है –

  • त्रिपुरा राशन कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थी को सबसे पहले अपने जिले में मौजूद खाद्य नागरिक और आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाना है।
  • यहां संबंधित कर्मचारी से राशन कार्ड से जुड़ा एक फॉर्म ले लेना है। आप ऑफिसियल वेबसाइट http://fcatripura.gov.in/ से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकतें हैं।
  • अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे आवेदनकर्ता लाभार्थी का नाम, स्थायी पता, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि भर देना है।
  • फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म में मांगे गए सभी ज़रुरी दस्तावेज़ की फ़ोटो कॉपी संगलन करके फॉर्म को कार्यालय में जमा कर देना है।
  • इस प्रकार आपका राशन कार्ड के लिए आवेदन हो जाएगा और कुछ समय पश्चात आपके जरूरी दस्तावेजो की जांच करके राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
  • जिसे आप क्षेत्र में उपलब्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सरकारी दुकान से प्राप्त कर सकेंगे।
FAQ

त्रिपुरा राशन कार्ड के लिए जरुरी दस्तावेज क्या है?

त्रिपुरा राशन कार्ड आवेदन करने के लिए आपके पास आधारकार्ड, आय प्रमाण पत्र ,निवास प्रमाण पात्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज का होना जरुरी है.

त्रिपुरा राशन कार्ड क्या है?

यह एक बहुत ही आवश्यक सरकारी दस्तावेज है जो राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी नागरिको के लिए उनकी वार्षिक आय के आधार पर जारी किया जाता है.

त्रिपुरा राशन कार्ड कितने प्रकार के जारी किये जाते है?

त्रिपुरा राशन कार्ड तीन प्रकार के नागरिको की आर्थिक स्थति और वार्षिक आय के आधार पर जारी किया जाता है. जो निम्न प्रकार है- APL राशन कार्ड, BPL राशन कार्ड,और AAY राशन कार्ड

त्रिपुरा राशन कार्ड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है?

त्रिपुरा राशन कार्ड का इस्तेमाल आप किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए बैंक खता ओपन करने तथा पासपोर्ट बनवाने के लिए कर सकते है.

राशन कार्ड के लिए आवेदन कोण कर सकता है?

त्रिपुरा राशन कार्ड के लिए त्रिपुरा राज्य का कोई भी नागरिक जरुरी दस्तावेज को खाद्य विभाग में ले जाकर आवेदन कर सकता है.

Conclusion

त्रिपुरा राशन कार्ड राज्य के नागरिकों के लिए उनकी पहचान करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध कराए जा रहे सस्ते दामों पर राशन खरीदने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। अगर आपने अभी तक यह कार्ड नहीं बनवाया है। तो हमारे लेख में दी गई जानकारी को फॉलो करते हुए अपने इस कार्ड के लिए आवेदन करें। अगर आपको राशन कार्ड प्राप्त करने में कोई समस्या आती है या आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।

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