विकलांग लोगों का जीवन कितना कठिन होता है, ये हर व्यक्ति भलीभांति जानते है, क्योंकि विकलांग नागरिक शारीरिक रूप से किये जाने वाले अधिकतर कामों को करने में असमर्थ है। जिस कारण वे अपनी आय का भी साधन नहीं बना पाते है। जिस कारण अधिकतर दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और यही कारण है कि समाज में विकलांग नागरिकों को नीची नज़र से जाता है।
लेकिन सरकार चाहती है कि समाज में सब समान ढंग से अपना जीवन यापन करें। जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बहुत सी सामाजिक सुधार योजनाओं को भी संचालित किया जा रहा है। जिसमें से महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना एक मुख्य है। जो कि विशेष रूप से प्रदेश से प्रदेश के विकलांग नागरिकों को मासिक पेंशन उपलब्ध कराने के लिए चालयी जा रही सरकारी योजना है। लेकिन अभी भी प्रदेश में बहुत से ऐसे विकलांग नागरिक है। जो महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना से लाभान्वित होना चाहते है।
लेकिन योजना। से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी ना होंने के कारण वे इससे लाभांवित होने ने असमर्थ है। ऐसे विकलांग नागरिकों की कुछ हद तक मदद करने के लिए हमारी टीम द्वारा इस आर्टिकल को तैयार किया गया है। जिसमें हम आपको MP Viklang Pension Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आर्टिकल में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते है –
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना क्या है? | What is Maharashtra Disabled Pension Scheme

महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही एक सामाजिक सुधार योजना है। जिसके तहत प्रदेश ऐसे विकलांग नागरिक जो 80% या उससे अधिक विकलांग है। उन्हें 600 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है और इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि विभाग द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थांतरित की जाती है। इसलिए लाभार्थी का किसी भी बैंक में खाता होना भी आवश्यक है। इसलिए अगर आप भी महाराष्ट्र प्रदेश में निवास करते है। तो एक बार इस योजना के बारे में जरूर पढ़ लें। जिसके बारे नीचे विस्तार से चर्चा की गयी है।
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना |
राज्य | महाराष्ट्र |
लाभार्थी | विकलांग नागरिक |
पेंशन राशि | 600 रुपये प्रतिमाह |
वेबसाइट | https://sjsa.maharashtra.gov.in/ |
महाराष्ट्र पेंशन योजना सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंन्दू
यदि आप महाराष्ट्र सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों को पेंशन राशि उपलब्ध कराने के लिए चालयी जा रही इस योजना के बारे में पढ़ रहे है। तो आपको इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंन्दुओं के बारे में भी पता होना आवश्यक है। जो कि निम्न प्रकार है –
- यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों को मासिक पेंशन कराने लिए चालयी जा रही योजना है।
- इस योजना के शुरू होने से प्रदेश के विकलांग नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर होंगे।
- महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के शुरू होने प्रदेश के विकलांग नागरिकों के जींवन स्तर में सुधार आयेगा।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को मासिक 600 रुपये प्रदान किये जाते है।
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना जरूरी पात्रताएँ | Maharashtra Disabled Pension Scheme Required Eligibility
यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत मासिक पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहता है। इसके लिए उसके पास कुछ पात्रताओं का होना आवश्यक है। तभी इस योजना के लिए पात्र माना जायेगा। जो कि निम्न प्रकार है –
- आवेदक महाराष्ट्र प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गयी है।
- महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक 80% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज | Maharashtra Viklang Pension Scheme Required Documents
किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए हमें प्रूफ के तौर पर कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए भी आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो कि कुछ निम्न प्रकार है –
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट पासबुक
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें? | How to apply for Maharashtra Disabled Pension Scheme?
अगर आपको ऊपर बताये सभी दस्तावेज और पात्रताओं को रखते हैं। तो आप इस योजना के तहत लाभान्वित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए आप नीचे बताए गए तरीके को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जो कि कुछ निम्न प्रकार है –
- इसके लिए आपको सर्वप्रथम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना से संबंधित आवेदन पत्र डाउनलोड कर लेना है।
- आप चाहे तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट भी महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
- जिसके बाद इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारीयों जैसे – नाम, मोबाइल, वार्षिक आय आदि को सही प्रकार भरना है।
- सभी जानकारीयों को भरने के बाद एक बार दोबारा से उसकी जांच अवश्य कर लें।। जिससे आपको बाद में किसी प्रकार की समस्या न हो। क्योंकि अगर फॉर्म में भरी हुई कोई जानकारी गलत सबित होती है। तो ऐसी स्थिति में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- फिर मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फ़ोटो कॉपी को पत्र के साथ संलग्न कर देना है।
- और फिर आखिर में इस फॉर्म को लेजकार नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर देना है।
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
Maharashtra Viklang Pension Yojana Related FAQ
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना क्या है?
महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना प्रदेश के विकलांग नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना है।
इस योजना के तहत मासिक कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है??
इस योजना के तहत मासिक 600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
क्या इस योजना के तहत केवल विकलांग नागरिक पात्र माने जाएंगे?
जी हां! इस योजना के तहत केवल प्रदेश के विकलांग नागरिक ही पात्र माने जाएंगे।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है। तो ऊपर बताये गए तरीके को फ़ॉलो करके कर सकते है।
महाराष्ट्र विकलांग योजना के अंतर्गत न्यूनतम विकलांगता सीमा क्या निर्धारित की गयी है?
इसके तहत न्यूनतम विकलांगता सीमा 80% निर्धारित की गयी है।
निष्कर्ष –
आज हमने आपको इस आर्टिकल में महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बताया। उम्मीद करते है कि इसके बारे में पढ़कर आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा योजना से जुड़ी अन्य विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है।