झारखंड विकलांग योजना आवेदन कैसे करें? | Jharkhand Viklang Pension Scheme Apply Form

झारखंड राज्य में 2012 जनगणना के अनुसार 4 करोड़ की जनता निवास करती हैं। जिनके जीवन यापन के लिए झारखंड सरकार विभिन्न योजनाओँ का संचालन कर रही हैं। ताकि राज्य में निवास करने वाले नागरिकों का जीवन यापन बेहतर बनाया जा सकें। जैसे कि झारखंड सरकार ने राज्य में निवास करने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की हैं। जिसके अंतर्गत सरकार की तरफ से विकलांग नागरिको को वीत्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

सभी जानते है की विकलांग व्यक्तियों जीवन काफ़ी संघर्ष भरा होता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के किसी अंग से पीड़ित हो जाता हैं। तो वह कमाने के सक्षम नही रहता है। जिस कारण उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता हैं। इसलिए अब झारखंड सरकार ने Jharkhand Viklang Pension Scheme की शुरुआत की हैं। झारखंड में निवास करने वाले विकलांग नागरिक इस योजना में अपना आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी हम नीचे देने जा रहे हैं। आप हमारे आर्टिकल को ध्यानपूर्वक को नीचे तक पढ़े।

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झारखंड विकलांग योजना क्या हैं? | What is Jharkhand disabled Yojana

झारखंड राज्य में विकलांग नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार एक योजना का संचालन कर रही है। जिसका नाम झारखंड विकलांग पेंशन योजना रखा गया हैं। इस योजना के अंतर्गत विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह सरकार की तरफ 1000 रुपये की वीत्तीय सहायता राशि सीधे विकलांग लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करती हैं।

Jharkhand Viklang Scheme 2023का लाभ 18 साल से आयु के ऊपर के सभी दिव्यांग व्यक्ति ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति शरीर से न्यूनतमन 40% विकलांग होना चाहिए। तभी इस योजना का लाभ ले सकता हैं। अन्यथा इस योजना का लाभ नही ले सकते हैं। राज्य के जो 40%से ज्यादा शरीर से विकलांग नागरिक वह इस योजना में अपना आवेदन लरा सकते हैं।

झारखंड विकलांग योजना आवेदन कैसे करें
योजना का नाम झारखंड विकलांग योजना
लाभार्थीविकलांग नागरिक
पेंशन राशि1000 रुपये प्रतिमाह
उद्देश्यवीत्तीय सहायता प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया ऑफ़लाइन
वेबसाइट https://jharsewa.jharkhand.gov.in/

झारखंड विकलांग योजना का उद्देश्य | Jharkhand Disabled Plan Objectives

विकलांग नागरिकों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही विकलांग नागरिकों को समाज मे समानता नही दी जाती हैं। जिसे ख़त्म करने के लिए झारखंड सरकार ने विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया हैं। ताकि विकलांग नागरिकों को दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़े और वह खुद आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना को शुरू करने का यही मुख्य उद्देश्य हैं।

झारखंड विकलांग योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु

झारखंड विकलांग योजना को विकलांग नागरिको को वीत्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरु की गई हैं। इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनके बारे में नींचे हमने बताया हैं। आपको इन महत्वपूर्ण पॉइंट को जरूर पढ़ लेना चाहिए।

  • झारखंड विकलांग योजना को झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया हैं।
  • Jharkhand Viklang Pension योजना के तहत 1000 के वित्तीय सहायता राशि विकलांग नागरिकों को दी जाएगी।
  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ 18 बर्ष से ऊपर के आयु के विकलांग नागरिको को दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ 40% से ज्यादा विकलांगता नागरिकों को दिया जाएगा।
  • झारखंड विकलांग योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग व्यक्ति को अपना आवेदन करना होगा।

झारखंड विकलांग योजना के लिए पात्रता | Eligibility for Jharkhand Disabled Plan

इस योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग नागरिकों को नींचे दी गयी पात्रताओं से गुजरना होगा। तभी इस योजना में आवेदन कर सकेंगे।

  • विकलांग व्यक्ति झारखंड के स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • झारखंड विकलांग योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति कम से कम 40% शरीर से विकलांग होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाले विकलांग लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 बर्ष होनी चाहिए।

झारखंड विकलांग योजना के लिए दस्तावेज़ | Document for Jharkhand Disabled Scheme

झारखंड विकलांग योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास नींचे बताएं गए दस्तावेज होना होना जरूरी हैं। अगर आपके पास नींचे बताएं गए दस्तावेज होंगे। तभी आप इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।

  • आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट फ़ोटो
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर

झारखंड विकलांग योजना में आवेदन कैसे करें? | How to apply in Jharkhand disabled Yoajan

झारखंड राज्य के जिन विकलांग व्यक्तियों के पास ऊपर बताएं गए जरूरी दस्तावेज, पात्रता है वह इस योजन मे आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना से लाभान्वित होने के लिए नींचे दिए गए स्टेप को फॉलो करके इसमे आवेदन कर सकते हैं।

  • झारखंड विकलांग पेंशन योजना से लाभान्वित होने के लिए आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको Jharkhand Viklang Pension yojana आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • झारखंड विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म आप यहाँ क्लिक करके सीधे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं।
झारखंड विकलांग योजना आवेदन कैसे करें 2
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकालवा लेना हैं।
  • प्रिंट करने के बाद आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को सही -सही भर लेना हैं।
  • सभी जानकारी भरकर आवेदन में दस्तावेज और अपना फ़ोटो लगाकर संबंधित विभाग में जमा कर देना हैं।
  • इस प्रकार Jharkhand Viklang Pension Yojana में में offline आवेदन हो जाएगा।
  • पूर्ण रूप आवेदन जमा करके आपको विभाग से रसीद मिल जाएगी।

झारखंड विकलांग योजना आवेदन फॉर्म की स्थिति कैसे देखें? | How to check the status of Jharkhand Disabled Plan Application Form

  • आवेदन की स्थिति जांचने के लिए आपको झारसेवा झारखंड की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के लिए इस https://www.jharsewa.jharkhand.gov.in/ लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर आ जाएंगे। जिसके होमपेज पर आपको tracking का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर आपको क्लिक कर देना हैं।
झारखंड विकलांग योजना आवेदन कैसे करें
  • अब आपके सिस्टम पर एक नया पेज खुलेगा।इस नए पेज पर आपको Trough The Application Refrence number पर क्लिक करना हैं।
झारखंड विकलांग योजना आवेदन कैसे करें 1
  • अब आपको Application Refrence Number भरना हैं और नींचे दिए गए Code को भरकर Submit पर क्लिक करना हैं।
  • अब आपके डिस्प्ले पर आपके application की स्थिति निकलकर आ जाएंगी।

झारखंड विकलांग योजना से जुड़े प्रश्न उत्तर

झारखंड विकलांग योजना क्या हैं?

झारखंड विकलांग योजना प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक कल्याकारी योजना हैं।जिसके अंतर्गत विकलांग नागरिको को वीत्तीय सहायता दी जाती हैं।

झारखंड विकलांग योजना का लाभ लेने के लिए कितनी विकलांगता होनी चाहिए?

झारखंड विकलांग योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति 40% शरीर के किसी अंग से विकलांग होना चाहिए। तभी इस योजना का लाभ मिलेगा।

झारखंड विकलांग योजना की अंतर्गत कि वीत्तीय सहायता राशि दी जाती हैं?

झारखंड विकलांग योजना के अंतर्गत विकलांग लाभार्थी व्यक्ति को प्रतिमाह ₹1000 की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है।

झारखंड विकलांग योजना के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?

इस योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग नागरिक के पास आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज होने चाहिए।

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