दमन और दीव राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? Daman and Diu Ration Card Apply

दमन और दीव राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? – दमन और दीव मुंबई  के पास अरब सागर में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। जहाँ 24.32 लाख की जनसँख्या निवास करती है। समुद्र में स्थित होने के कारण यहाँ संसाधनों का अभाव रहता है। जिस वजह से यहां निवास करें वाले परिवारों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी प्रदेश में निवास करने वाले परिवारों का जीवन सुखमय बनाने के लिये भारत सरकार बहुत से प्रयास करती हैं। जिसके अंतर्गत बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं का प्रारम्भ करती है।

जिसमें से राशन कार्ड योजना का विशेष महत्व है। अगर आप भी दमन और दीव प्रदेश में रहते है। और अभी तक आपके पास राशन कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दमन और दीव खाद्य विभाग ने दमन और दीव राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया जारी कर दी है। अगर आप उसके लिए आवेदन करना चाहते है तो बड़ी आसानी से कर सकते है। और अधिक जानकारी को लेख को नीचे तक पढ़े –

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दमन और दीव राशन क्या है? – What is a Ration Card

राशन कार्ड प्रदेश के खाद्य विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला एक सरकारी दस्तावेज़ है। जिसे प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाला कोई भी परिवार बनवा सकता है। तथा इससे प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकता है। राशन कार्ड विशेष रूप से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रदान किया जाता है जो अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है।

क्योंकि राशन कार्ड धारकों को भारत सरकार द्वारा चलायी जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बहुत सी खाद्य सामग्री जैसे – गेहूं , चावल , चना आदि का वितरण बाजार के मुताबिक बहुत ही सस्ते दामों पर किया जाता है । इसके अलावा आप राशन कार्ड की मदद से बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ एक आम नागरिक से पहले लें सकते है। और अधिक जानकारी के लिए लेख को नीच तक पढ़े –

दमन और दीव राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?Daman and Diu Ration Card Apply

दमन और दीव राशन कार्ड के प्रकार – Types of ration cards

अगर आप दमन और दीव राशन कार्ड के लिए आवेदन करना कहते है तो आपको इस बात की भी जानकारी होना आवश्यक है कि विभाग द्वारा कितने प्रकार के राशन कार्ड जारी किया जाते है। तथा किस श्रेणी के परिवार की कौन – सा राशन कार्ड जारी किया जाता है –

APL(Above Poverty Line) – एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर)

ये राशन कार्ड प्रदेश के उन परिवारों के लिए जारी किया जाता है। जो गरीबी रेखा से ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे है । ऐसे कार्ड धारक परिवारों को सरकार द्वारा 15 किलो अनाज प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।

BPL(Below poverty Line) – BPL (गरीबी रेखा से नीचे)

इस प्रकार का राशन कार्ड उन परिवारों के लिये जारी किया जाता है। जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे है। ऐसे लोगों को 25 किलो गल्ला हर महीने सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

AAY(Antoday Anna Yojana) – AAY (अंत्योदय अन्न योजना)

ये कार्ड प्रदेश में निवास करने वाले चिन्हित परिवारों को प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवार जिनकी आय कोई साधन नहीं या कोई भी संतान नही है। इन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा बहुत ही सस्ते दामों पर हर महीने 35 किलो अनाज प्रदान किया जाता है।

दमन और दीव राशन कार्ड के उपयोग – Ration card usage

अगर राशन के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको इस बात की भी जानकरी होना आवश्यक है कि राशन कार्ड उपयोग कैसे – कैसे कर सकते है।

  • राशन कार्ड के जरिये आप  अपने नज़दीकी किसी भी सरकारी गल्ला डिपो से बाजार के अपेक्षा बहुत ही सस्ते दामों पर खादय सामग्री प्राप्त कर सकते है
  • इसकी मदद से आप किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट आँफिस में खाता खुलवा सकते है।
  • आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड में उपस्थित है। वो इसके उपयोग कर किसी भी सरकारी छात्रवृति के लिए आवेदन कर सकता है।
  • इसका उपयोग आप किसी भी सरकारी दस्तावेज़ को बनाते समय पहचान के रूप इन कर सकते है.

राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रताएं – Eligibility for making ration card

राशन एक सरकारी महत्वपूर्ण कागज़ात है जिसे बनवाने के लिए कुछ पात्रताओं को भी निर्धारित किया गया है जिनके बारे में आप नीचे पढ़ सकते है –

  • आवेदक भारत का नागरिक होने चाहिये।
  • आवेदन करने से पहले उसने किसी भी अन्य राज्य राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया हो।
  • आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये
  • एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

राशन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ – Documents required to make a ration card

अगर आप दमन और दीव राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपके पास निम्न दस्तावेज़ों का होना आवश्यक है। जो कुछ इस प्रकार है –

आधार कार्ड – आवेदक के पास एक भारतीय आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जिससे आवेदनकर्ता की पहचान के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदक के पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिये। जिसे पत्र को भरने में प्रयोग किया जायेगा।

आय प्रमाण पत्र – आवेदक के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्योंकि राशन कार्ड परिवार की वार्षिक आय के अनुसार जारी किया जाता है।

निवास प्रमाण पत्र – आवेदक के पास दमन और दीव का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

मोबाइल नंबर – आवेदन पत्र के वेरीफिकेशन लिये आपको एक मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होगी।

दमन और दीव राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें ?- How to apply for getting Daman and Diu Ration Card

अगर आप दमन और दीव राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे लेख में दी गयी। जानकारी को स्टेप By स्टेप फॉलो करें –

  • सबसे पहले अपनो ऊपर लेख में बताये गए दस्तावेजों को लेकर अपने नज़दीकी खाद्य विभाग के कार्यालय जाना है।
  • वहाँ से आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना है।
  • आप ऑफिसियल वेबसाइट https://dcsca.andaman.gov.in/ से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकतें हैं। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लीक करें।

 Daman and Diu Ration Card form

  • इस आवेदन पत्र में पूछी गयी जानकारी को सही प्रकार भर देना है और बताये गए स्थान पर फ़ोटो चिपका देना है।
  • अब इस पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की फ़ोटो कॉपी को संलग्न कर देना है।
  • इसके बाद इस पत्र को कार्यालय में उपस्थित अधिकारी के पास जमा कर देना है।
  • अब विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके पत्र की जांच की जायेगी।
  • अगर आपके द्वारा भरी गयी सभी जानकारियाँ ठीक साबित होती है तो बहुत जल्द विभाग द्वारा आपका राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

FAQ 

दमन और दिव राशन कार्ड योजना किसके द्वारा शुरू की गयी?

इस योजना की शुरुआत दमन और दिव राज्य की राज्य सरकार द्वारा की गयी. जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के गरब नागरिको को सब्सिडी पर राशन मोहिया करना है ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सके..

दमन और दिव राशन कार्ड के लिए एक परिवार के कितने सदस्य आवेदन कर सकते है?

दमन और दिव राशन कार्ड के लिए एक परिवार का एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है. जो की परिवार के मुखिया के नाम पर बनाया जाता है.

दमन और दिव राशन कार्ड बनवाने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए?

राशन कार्ड बनबाने के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

क्या अन्य राज्य के नागरिक भी दमन और दिव राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है?

जी नहीं दमन और दिव राशन कार्ड के लिए आवेदन केवल दमन और दिव राज्य के स्थाई निवासी ही कर सकते है.

दमन और दिव राशन कार्ड क्या है?

दमन और दिव राशन कार्ड राज्य के खाद्य विभाग के द्वारा जारी किया जाने वाला एक सरकारी दस्तावेज है.

निष्कर्ष

अब र राशन कार्ड की उपयोगिता को समझते हुए ही आज हमने आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम पदमन और दीव राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? के बारे में डिटेल में बताया ताकि राज्य के जिन परिवारों के पास यह नही है वह आसानी से इस कार्ड को बनवा सके। उम्मीद करती हूँ की आपको आर्टिकल में दी गयी जानकारी उपयोगी साबित हुई होगी और जानकारी को फॉलो करते हुए आप अपने नए असम कार्ड योजना के लिए आवेदन कर चुके होंगे।

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